UP Bijli Bill Payment: नमस्कार अगर आप उत्तर प्रदेश के रहने वाले हैं, आपके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण खबर विद्युत विभाग द्वारा 20 सितंबर 2023 को ट्विटर के माध्यम से जारी की गई । जिसमें समय पर बिजली बिल न जमा करने पर धारा 3 और धारा 5 के अंतर्गत विभाग नोटिस जारी करेगा ।
UPPCL के ऑफिशियल Twitter अकाउंट पर 20 सितंबर 2023 को जारी किए गए ट्वीट में बताया गया है कि यदि कोई बिजली उपभोक्ता समय पर बिजली बिल जमा नहीं करता है उस पर धारा तीन और धारा 5 के अंतर्गत नोटिस भेजी जा सकती है ।
क्या होता है धारा तीन और धारा 5 की नोटिस में चलिए जानते हैं, UP Bijli Bill Payment से जुड़ी महत्वपूर्ण खबर के बारे में विस्तार से ।
क्या होती है धारा 3 और धारा 5 ? – UP Bijli Bill Payment
उत्तर प्रदेश विद्युत विभाग द्वारा दी गई ट्विटर के माध्यम से जानकारी जिसमें नोटिस से संबंधित एक महत्वपूर्ण वीडियो साझा की गई है, जिसमें धारा तीन और धारा 5 के बारे में जानकारी दी गई –
क्या होगा धारा 3 में ?
यदि कोई विद्युत उपभोक्ता समय पर अपनी Bijli Bill का Payment नहीं करता है, तब विभाग का कोई कर्मचारी सबसे पहले उसकी विद्युत लाइन को काट देता है, लेकिन यदि कोई उपभोक्ता Due Date तक बिजली बिल जमा नहीं करता है, उस स्थिति में विभाग धारा 3 के अंतर्गत नोटिस भेजता है ।

यह नोटिस बिजली विभाग का कोई कर्मचारी या फिर डाक द्वारा आपके घर भेजी जाती है, जिसमें बकाया बिजली बिल और उसे जमा करने की अंतिम तारीख दी होती है ।
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धारा 5 के अंतर्गत आने वाली नोटिस ?
यदि आपने धारा 3 की नोटिस में दी गई तारीख तक अपना बिजली बिल जमा नहीं किया है उस स्थिति में बिजली विभाग आपके घर धारा 5 के अंतर्गत नोटिस भेजता है ।
यह नोटिस राजस्व विभाग के कर्मियों (अमीन) के द्वारा भेजी जाती है, यह नोटिस बार-बार आपके पास भेजी जाएगी ताकि आपको समाज में शर्मिंदगी का सामना करना पड़े । इसके अतिरिक्त राजस्व विभाग द्वारा आपके बकाया बिजली बिल न जमा होने पर आपके संपत्ति की कुर्की भी की जा सकती है ।
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